रायपुर. कृषिमंत्री और नगरीय निकाय चुनाव के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल की उपसमिति के सदस्य रविंद्र चौबे ने उन अटकलों का खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि कोई व्यक्ति बिना पार्षद चुनाव लड़े भी मेयर या नगर पालिका और नगर पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है.
गौरतलब है कि राजस्थान में इस बार नगरीय निकायों में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी पार्षद का चुनाव लड़े बिना भी नगरपालिका अध्यक्ष या मेयर बन सकता है.
रविंद्र चौबे ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए दो टूक कहा कि मेयर या नगरीय निकाय के दूसरे चैयरमैन केवल पार्षदों के बीच से ही बनने की अनुशंसा मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने की है.
चौबे ने कहा कि पहले पहले एक्ट में ये प्रावधान था कि पार्षदों के अलावा बाहर से भी नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर हो सकते हैं. लेकिन अब कमेटी ने केवल पार्षदों में से ही किसी के चैयरमैन बनने की अनुशंसा की है.
उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराकर सरकार पूरे देश को संदेश दे रही है कि अब देश में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराना चाहिए.