हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर की विशेष अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी मंगल पंवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए सिर्फ फांसी की सजा ही उचित होगी। ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लग सके।

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हीरानगर थाना क्षेत्र में 27 फरवरी 2024 को यह सनसनीखेज वारदात हुई थी। पीड़िता की मां कपड़े धो रही थी, इस दौरान बच्ची झोपड़ी के पास खेल रही थी। अचानक उसकी चीखें सुनाई दीं। जब मां दौड़कर पास के प्लॉट में पहुंची, तो देखा कि आरोपी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। महिला के चिल्लाने पर आरोपी भागने लगा। लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

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बच्ची की उम्र सिर्फ 7 साल थी और आरोपी ने उसके साथ अत्यधिक क्रूरता की थी। न्यायालय ने कहा कि बलात्कार से बची बच्ची की जिंदगी भी मौत से बदतर हो जाती है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी भविष्य में फिर ऐसा अपराध कर सकता है। पीड़िता को हुए शारीरिक और मानसिक कष्ट को देखते हुए 5 लाख का मुआवजा दिलाने की अनुशंसा भी की गई। इसके साथ ही मृत्युदंड (376 AB भादंवि व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में) 3 से 5 साल की सजा (अपहरण की धाराओं में) 1 हजार का अर्थदंड इस केस की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की। जिसके बाद अदालत ने यह कड़ा फैसला सुनाया।

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