रायपुर। एसीबी की विशेष न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भ्रष्टाचार के आरोपी रिश्वतखोर मेडिकल आफिसर डॉ एमए नसीम को 1 साल की सजा सुनाई है. मामला 10 अक्टूबर 2012 का है. धमतरी जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और जिला मलेरिया कार्यक्रम प्रभारी डॉ एमए नसीम के कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी के रुप में फील्ड वर्कर के पद पर पदस्थ कमलकांत श्रीवास्तव की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की थी.
प्रार्थी कमलकांत श्रीवास्तव को उसी पद पर नियमितीकरण के लिए अनुभव प्रमाणपत्र की आवश्यकता था. प्रार्थी कमलकांत ने मलेरिया विभाग के प्रभारी डॉ एमए नसीम से अनुभव प्रमाणपत्र बना कर देने के लिए कहा. जिसके एवज में डॉ एमए नसीम ने प्रार्थी से 5 हजार रुपए की डिमांड की थी.
प्रार्थी की शिकायत पर एसीबी के अधिकारियों की टीम ने प्रार्थी कमलकांत श्रीवास्तव से रिश्वत लेते हुए डॉ एमए नसीम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए रिश्वतखोर डॉ एमए नसीम को 1 साल की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदण्ड की राशि न अदा करने पर अलग-अलग तीन-तीन महिने का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा.