कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने जबलपुर की बरगी सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक नीरज सिंह को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट में नीरज सिंह पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा नीरज सिंह की बहू यानी कि ज्योति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाई है।

कोर्ट ने विधायक नीरज सिंह, उनकी मां और पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और उनके भाई गोलू को भी कोर्ट से उठने तक की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल नीरज सिंह के दिवंगत भाई की पत्नी ज्योति सिंह ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने 2017 में उन्हें अपने ससुराल के घर से निकाल देने, मारपीट करने और प्रताड़ित करने की बात कही है। इसी मामले पर लंबी सुनवाई और सारी चीजों को देखने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता ज्योति सिंह की शादी नितिन सिंह के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन पति के हत्या के बाद चीजें बिगड़ने लगी। ज्योति सिंह के पति यानी नितिन सिंह की साल 2011 में हत्या हो गई थी। नितिन की हत्या के बाद से ही बहू ज्योति सिंह को परेशान कर रहे थे। जिसके बाद ज्योति सिंह ने तत्कालीन बीजेपी विधायक और सास प्रतिभा सिंह और जेठ नीरज सिंह जो वर्तमान में बीजेपी विधायक है पर प्रताड़ित करने की कई बार शिकायत भी की। लेकिन कोई नतीजा ना निकलने पर मामला कोर्ट में चला गया।

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मामला पहुंचा था महिला आयोग

ज्योति सिंह ने उस वक्त महिला आयोग में भी तत्कालीन बीजेपी विधायक सास की शिकायत की थी। उन्होंने अपनी सास और जेठ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। ज्योति सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में दो बार लिखित शिकायती दे चुकीं है लेकिन सभी जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।

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