वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। निगम चुनाव भले ही प्रदेश में संपन्न हो गया हो, लेकिन उसका असर अब भी बरकरार है. जाति प्रमाण पत्र व चुनाव खर्च को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महापौर पूजा विधानी समेत 11 लोगों को नोटिस जारी किया है. यह भी पढ़ें : CG Morning News : आज बलरामपुर जाएंगे सीएम साय, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजयुमो करेगी कांग्रेस भवन का घेराव, ED के खिलाफ आज युकां का प्रदर्शन, जैन संतों पर हमले के विरोध में आज निकलेगी मौन रैली… पढ़ें और भी खबरें

कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में दायर की थी. इसमें महापौर पूजा विधानी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र उपयोग करने के साथ चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली निर्धारित 25 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ 5 लाख खर्च किए जाने का आरोप लगाया है. प्रमोद नायक ने महापौर का निर्वाचन शून्य घोषित कर उन्हें (याचिकाकर्ता) को निर्वाचित घोषित करने की मांग की गई है.

याचिका की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर, ऑब्जर्वर, एडिशनल कलेक्टर, निर्वाचन आयुक्त समेत 6 अन्य में प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

बड़े अंतर से जीती थीं पूजा विधानी

बता दें कि बिलासपुर नगर निगम में महापौर के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी ने 1 लाख 52 हजार 11 मत हासिल किए थे, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक को 85 हजार 944 वोट मिले थे. इस तरह से पूजा विधानी ने 66 हजार 67 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी. चुनाव प्रचार के दौरान भी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया गया था.