वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. एक बार फिर रविवार को अवकाश के दिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को खोल रात में डिवीजन बेंच में वर्चुअल सुनवाई हुई. करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने कलेक्टर जांजगीर-चांपा के आदेश पर रोक लगा दी है. नगर पंचायत राहोद की अध्यक्ष ने कलेक्टर द्वारा जारी अविश्वास प्रस्ताव के आदेश को चुनौती दी थी.

बता दें कि, कलेक्टर जांजगीर-चांपा से नगर पंचायत उपाध्यक्ष व पार्षदों ने अध्यक्ष सत्या राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी. इस पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 30 मई को अविश्वास प्रस्ताव के लिए नगर पंचायत राहोद की बैठक बुलाने व मतदान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए.

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हालांकि, राहोद नगर पंचायत की अध्यक्ष ने इसके खिलाफ वकील सुमित सिंह के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में अर्जेंट हीयरिंग की गुहार लगाई. इसमें सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का जिक्र भी किया. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई. डिवीजन बेंच ने कलेक्टर के अविश्वास प्रस्ताव के लिए आदेश पर रोक लगा दी है.