वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। सिम्स में टेक्नीशियन से मारपीट के आरोपी कांग्रेस नेता पंकज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत आवेदन मिलने के बाद कोर्ट ने सिटी कोतवाली पुलिस से केस डायरी मंगाई थी. मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि कांग्रेस नेता व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह पर 19 अगस्त की रात को सिम्स के टेक्नीशियन के साथ मारपीट करने का आरोप है. इस पर उनके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया है.

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22 अगस्त को पंकज को लेकर गिरफ्तारी देने शहर विधायक शैलेष पांडेय सिटी कोतवाली थाने गए थे, यहां उनके समर्थकों ने हंगामा किया था. इसके अगले दिन कांग्रेस ने शहर विधायक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन का प्रस्ताव बनाकर कांग्रेस आलाकमान को भेजा है.