दिल्ली. रास्ते पर आते-जाते लडकियों को छेड़ने की बड़ी कीमत महाराष्ट्र के बीड जिले के एक युवक को चुकानी पड़ी है. लड़की को घूरकर देखने और आंख मारने वाले इस युवक को बीड जिला सेशन्स कोर्ट ने तीन साल की जेल सुनायी है. इस आरोपी युवक का नाम पुरषोत्तम वीर है, जिसकी उम्र 24 साल है ,आरोपी युवक शिरुर तालुका के ढाकणवाडी का रहने वाला है.
मामला अप्रैल 2017 का है. जानकारी के अनुसार, शिकायत दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की शिरूर जाने के लिए रायमोहा चौक मे खडी थी,उसी वक्त पुरषोत्तम वीर काफी समय से उसे घूर रहा था. उसके बाद उसने लड़की को आंख भी मारी. इसी वजह से लडकी ने 20 अप्रैल 2017 को पाटोदा पुलिस थाने मे शिकायत दर्ज करायी.
नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद, पुलिस ने छेड़छाड़ और बाल यौन दुर्व्यवहार अधिनियम की रोकथाम कानून (पोक्सो) के तहत एफआईआर दायर की. जब इस केस के बारे में सुनवाई शुरू हुई, तब आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करके सात गवाहों की जांच की गई.
इस मामले की सुनवाई पिछले डेढ़ साल से जारी थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पुरषोत्तम को तीन साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, अगर दोषी जुर्माना नही भरता है तो उसे और एक महीना सजा भुगतनी होगी.
कोर्ट की सुनाई इस सजा की वजह से लड़कियों को बीच रास्ते में परेशान करने वाले निश्चित रूप से डरेंगे, इस मामले मे कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुये ऐसे सभी गुंडो को एक इशारा भी दिया है.