PUNJAB NEWS. अबोहर. 2020 में अबोहर के गांव गदाडोब में हुई एक विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में सदर थाना अबोहर पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. इस मामले में सुनवाई के बाद अब जिला और सेशन कोर्ट के न्यायाधीश जतिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मोगा की रहने वाली महिला गुरमीत कौर ने 2020 में सदर थाना अबोहर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी, कि उसकी बेटी की शादी गांव गदाडोब निवासी जसवंत सिंह के साथ हुई थी. लेकिन शादी के बाद उसने उसकी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया. जिसके बाद कई बार पंचायतें हुई और राजीनामे के बाद लड़की ससुराल में रहने लगी.

मां के सामने बेटी को मारा

22 मई 2020 को उसकी बेटी का फोन आया कि उसके पति ने उसे पीटा है और वह उसे आकर यहां से ले जाए. इसके बाद वह अपने एक रिश्तेदार के साथ अपनी बेटी के घर पहुंची, लेकिन उसके दामाद ने उसके सामने ही उसकी बेटी के गले में कपड़ा डालकर उसका गला घोंट दिया, जब उसने छुड़वाने का प्रयास किया तो वह वहां से फरार हो गया. इस पर पुलिस ने जसंवत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की थी. फिलहाल अदालत ने इस मामले में जसवंत को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.