दिल्ली। एक अदालत ने महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री को तीन महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है।
महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने राज्य की कद्दावर कैबिनेट मंत्री यशोमति ठाकुर को आठ साल पुराने मामले में पुलिसकर्मी को पीटने के जुर्म में तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में मंत्री के साथ शामिल रहे तीन और लोगों को तीन-तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री का ड्राइवर भी शामिल है।
यशोमति ठाकुर महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। कोर्ट ने मंत्री समेत सभी दोषियों को जुर्माना नहीं चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी पर 15,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में जज ने मंत्री यशोमति ठाकुर, उनके चालक और दो अन्य लोगों को दोषी पाया। पुलिसकर्मी ने वनवे पर मंत्री की गाड़ी को रोका था, जिस दौरान मंत्री और उनके गुर्गों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। मामला अमरावती के राजापेट थाने का है।