कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले को लेकर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने नाबालिग को अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था।
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दरअसल 15 सितंबर 2018 को आरोपी दीपू चौहान ने नाबालिग पीड़िता के घर पहुंच कर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जिसके बाद कई दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। वहीं मामले को लेकर पीड़िता के माता-पिता ने कम्पू थाने में केस दर्ज कराया था। जिसके चकते पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी दीपू चौहान के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार का मामला दर्ज किया था।
वहीं विशेष सत्र न्यायालय ने मामले में सुनाई कर आरोपी दीपू चौहान को 10 साल की सजा सुनाकर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया।
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