शब्बीर अहमद, भोपाल। बहुचर्चित हत्याकांड में जिला न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चंदन कहार की हत्या के मामले में प्रमोद शिल्पी, रेवेंद्र गोड़ और बसंत गोड़ को अपर सत्र न्यायाधीश युगल रघुवंशी की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

उक्त लोगों ने जंबूरी मैदान में जनवरी 2021 में पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पिपलानी पुलिस ने इस अंधेकत्ल का पर्दाफाश किया था।

ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी प्रमोद शिल्पी ने बदला लेने के लिये मृतक चंदन को अयोध्या कलारी पर साथ में शराब पिलाई एवं अपने साडू भाई रेवेन्द्र, साला बसंत को रत्नागिरी कलारी पर बुला लिया था। आरोपी प्रमोद मृतक चंदन को लेकर रत्नागिरी कलारी पहुंचा जहां पर रेवेन्द्र व बसंत के साथ शराब पी। प्रमोद शिल्पी ने योजनाबद्ध तरीके से चालाकी कर मृतक चंदन को अत्याधिक मात्रा में शराब पिलाई और रेवेन्द्र, प्रमोद, बसंत तीनों मोटर साइकिल पर बीच में मृतक चंदन को बिठाकर जम्बूरी मैदान में सुनसान इलाके में ले गए। जहां बसंत और रेवेन्द्र ने चंदन के हाथ-पैर पकड़े और प्रमोद शिल्पी ने पास ही पड़े भारी पत्थर से सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों मोटर साइकिल से घर चले गये। सुबह मकर संक्राति पर्व होने से आरोपी रेवेन्द्र एवं बसंत नर्मदा स्नान करने होशंगाबाद चले गये थे।

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