मुरैना. न्यायालय ने जौरा थाना प्रभारी एवं वाहन मालिक के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. दोनों आरोपियों की उपस्थिति के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है. पूरा मामला अपराधिक षडयंत्र का बताया जा रहा है. इस मामले में एसपी ने थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा को लाइन अटैच कर दिया है.

मुकेश शर्मा ने परिवाद पर न्यायालय का आदेश

जानकारी के अनुसार फरियादी बंटी उर्फ मुकेश शर्मा ने करीब 6 माह पूर्व न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ परिवाद दायर कर न्याय की मांग की थी. फरियादी की ओर से पैरवी अभिभाषक संजीव तिवारी ने की. बंटी के मुताबिक लगभग 1 वर्ष पूर्व उसका चार पहिया वाहन थाना प्रभारी ने आरोपी रोहित सरवरिया के साथ अपराधिक षड्यंत्र करते हुए जबरन थाने में रखवा लिया था. फरियादी ने बताया कि उसने यह वाहन रजिस्टर्ड अनुबंध के साथ आरोपी से क्रय किया था. अनुबंध की शर्तों के मुताबिक वह वाहन का किस्त भी चुका रहा था. उसके बार-बार अनुरोध के बाद भी थाना प्रभारी ने उसका वाहन छोडऩे के बजाय उसके साथ गाली गलौज की. जान से मारने की धमकी देकर थाने से भगा दिया.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

न्यायालय ने इस मामले में घटनाक्रम में शामिल दोनों आरोपियों के खिलाफ भदवि. की धारा 420, 120 बी, 403, 427, 219 साहित अन्य धाराओं का दोषी मानते हुए मामला दर्ज किया है. एसपी को पत्र प्रस्तुत कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा ने मामले को गंभीरता से लिया है. न्यायाधीश ने आदेश में आरोपी थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवाह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने कहा है. एसपी में इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है.