कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) जिले से एक बार फिर हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्ट्रीट डॉग (Street Dog) पपीज के साथ क्रूरता कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। यह मामला मुरार थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग पपीज के साथ क्रूरता की गई है। अज्ञात व्यक्ति ने कुत्ते के पिल्लों को जहर देकर मार दिया है। इस घटना की जानकारी कॉलोनीवासियों ने पुलिस को दी। स्थानीय निवासियों ने जहर देकर मारने का संदेह जताया है। बताया जा रहा है कि 3 पपीज को रोटी में जहर देकर मौत की नींद सुला दिया गया। वहीं घटना स्थल पर मृत पड़े पिल्लों को बोरे में भरकर हटाया गया। फिलहाल इस तरह की क्रूरता किसने की है इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है।

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इन धाराओं के तहत होती है सजा

कानून के जानकारों की माने तो आइपीसी की धारा 428 और 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत आवारा कुत्तों को मारना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कानून कहता है कि अगर आप कुत्ता को जहर देकर मारने का प्रयास करते हैं या उसे विकलांग बना देते हैं तो धारा 428 के तहत आपको दो साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आपको दंड भी भरना पड़ सकता है। इसी तरह अगर उसे किसी तरह से अपाहिज कर देते हैं तो धारा 429 के तहत आपको पांच वर्ष कैद या अर्थदंड या दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं पीसीए एक्ट 1960 में यह प्रविधान है कि पशुओं के साथ क्रूरता करने पर तीन माह की सजा हो सकती है।

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