रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने संविदा लाइन कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 12 से 14 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय सांकेतिक काम बंद हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसे कंपनी प्रबंधन ने प्रतिबंधित कर दिया है.


पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित हैं और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968 के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं. इन नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन, हड़ताल तथा स्वीकृति से पहले अवकाश पर जाना प्रतिबंधित है और इसे कदाचरण की श्रेणी में माना जाता है.
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है, ऐसे में कार्य की निरंतरता बनाए रखना और अपने कार्यक्षेत्र में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है.
कंपनी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल की तिथि पर किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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