नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendar Jain) की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत सोमवार को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई. शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, जिसमें उनसे पूछताछ की जा रही थी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 31 मई को विशेष सीबीआई अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने उन्हें 9 जून तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया, जिसे आगे बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया. इनकी हिरासत की अवधि आज 13 जून सोमवार को समाप्त होने वाली थी. पिछली अदालत की सुनवाई के ठीक बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत करने के बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया था.
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4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से किया गया कुर्क
मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी मुख्यालय ले जाया जा रहा था, जब उन्हें अदालत के बाहर बेचैनी महसूस हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है. ईडी ने 31 मार्च को मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था.
सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से मिले थे 2.85 करोड़ रुपए नकद
ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था. मामले में आगे की जांच जारी है. ईडी ने 6 जून को हाल ही में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापेमारी की, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था. इस छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपए की नकदी और 1.80 किलो वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे.
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