कमल वर्मा, ग्वालियर। हाईकोर्ट में युवक और उसके माता-पिता ने याचिका दायर कर बहू और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि रेखा का विवाह संजय के साथ 7 दिसंबर 2008 को हुआ। 1 सितंबर 2013 को रेखा ने बेटे को जन्म दिया। इसी साल संजय की दुर्घटना में मौत हो गई। जिसके बाद रेखा मायके रहने के लिए चली गई और वहीं रहने लगी।
देवर को पति बताकर सास-ससुर के खिलाफ कराया केस
रेखा ने 3 मार्च 2017 को पुलिस थाना दिमनी मुरैना में पहुंचकर देवर कपिल जाटव को पति बताकर उसके पिता और मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। इसमें रेखा ने सभी को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
शादी के समय 9 साल का था कपिल
चौकाने वाली बात यह है कि जिस समय कपिल के भाई संजय की रेखा से शादी हुई थी। उस समय कपिल 9 साल का था। 30 नवंबर 2015 को रेखा ने कपिल से विवाह करने का दावा किया है। उस समय कपिल की आयु 16 साल की थी।
कोर्ट ने कपिल को नहीं माना रेखा का पति
ऐसे में यह विवाह कानूनी रूप से मान्य ही नहीं होता। इसके बाद भी न केवल पुलिस ने केस दर्ज कर दिया बल्कि चालान भी पेश कर दिया। वही आरोप की गंभीरता को देखते हुए कपिल को रेखा का पति न मानते हुए हाईकोर्ट ने अब रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
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