दिल्ली। केंद्र सरकार कोरोना संकट के मद्देनजर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दिया है।
इसके साथ ही सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। जिससे लाखों टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने इस बारे में एक नोटिस जारी कर बताया है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिए निवेश करने की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी के इस ताजा कदम से देश के लाखों टैक्स पेयर्स को टैक्स जमा करने में सहूलियत होगी।