नीरज काकोटिया, बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी न्यायालय की विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दो मासूम बहनों का बलात्कार कर हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। सजा विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती ने आरोपी गिरधारी सोनवाने को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार 3 और 6 वर्ष की दो नाबालिग बच्चियां 3 अप्रैल 2022 को लापता हो गई थी। पतासाजी की गई परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। गांव के एक व्यक्ति प्रकाश पिता रामचंद्र मरकाम ने बताया कि सुबह 10:30 बजे उनकी दोनों बेटी को गिरधारी सोनवाने अपनी मोपेड पर बिठा कर जंगल में राजीव सागर बांध की मुख्य नहर की तरफ ले जाते हुए देखा था। परिजनों ने सूचना महकेपार थाना चौकी में दी। पुलिस ने गिरधारी सोनवाने के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366 क के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया था। वहीं तिरोड़ी पुलिस के द्वारा दर्ज अपहरण के अपराध में विवेचना प्रारंभ कर प्रार्थी के निशानदेही पर जांच तलाश प्रारंभ की गई। इस दौरान राजीव सागर बांध घने जंगल एवं बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की जांच में करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दोनों बच्चियों के शव 5 अप्रैल 2022 को बरामद कर पोस्टमार्टम किया गया।

खाने में लड्डू और पोहा दिया था

अपहरण के आरोपी गिरधारी सोनवाने को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ में उसने बताया कि मकर संक्रांति में दोनों मृतिका की मां के द्वारा आरोपी गिरधारी सोनवाने को लड्डू और पोहा खाने के लिए दिया गया था जिसके बाद से आरोपी को ऐसा लग रहा था कि लड्डू और चिवड़ा में उसे कुछ मिलाकर दिया गया है। जिसके कारण उसके पेट में हल्की जलन और सिर में गर्मी बनी हुई है साथ ही नामर्दानगी भी उसे हो रही है। उन्होंने उसके ऊपर जादूटोना करने का शक हुआ। ऐसे में वह बदला लेने की सोच कर 4 अप्रैल 2022 को दोनों बच्चियों का अपहरण कर लिया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत 6 वर्षीय बालिका की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 3 वर्षीय बालिका का बलात्कार कर हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में पीड़िता की ओर से पैरवी शशिकांत पाटील शासकीय अधिवक्ता ने की।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
Read More:- https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H