चंद्रकांत देवांगन, दुर्ग।  जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने अर्थ तत्व साख सहकारी समिति भिलाई पर दो अलग-अलग मामले में रु. 22.44 लाख हर्जाना लगाया. अर्थतत्व साख सहकारी समिति भिलाई के संचालक इदरीश अहमद व अन्य दो लोगों के खिलाफ बाल्मीकि आडिल और शशिकला आडिल ने दो अलग-अलग शिकायतें जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग में पेश की थी. इन शिकायतों पर फोरम ने फैसला दिया है.

यह थी आडिल दंपति की शिकायत
चिटफंड कंपनी के संचालक ने परिवादी आडिल दंपत्ति से मंथली इनकम प्लान के तहत पृथक पृथक 10-10 लाख रुपये जमा करवाया, जिसके एवज में सोसायटी द्वारा 36 माह तक हर महीने 10 हजार रुपये मासिक भुगतान परिवादियों को किया जाना था और 36 माह पूरे होने पर निवेश राशि 10 लाख रुपये वापस लौटाई जानी थी, लेकिन चिटफंड सोसाइटी ने 17 महीने तक ही मासिक आय का भुगतान किया, इसके बाद नवंबर 2016 से मासिक भुगतान करना बंद कर दिया और परिवादियों को उनकी जमा मूल राशि 20 लाख रुपये भी वापस नहीं की.

अनावेदकगण का बचाव
चिटफंड सोसाइटी अर्थ तत्व साख सहकारी समिति भिलाई ने यह दलील दी कि जिला उपभोक्ता फोरम को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि परिवादीगण उपभोक्ता नहीं है बल्कि संस्था के अंशधारक सदस्य हैं, चिटफंड सोसायटी ने यह भी आपत्ति ली कि साख सहकारी समिति, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के तहत संचालित होती है इसलिए जिला उपभोक्ता फोरम को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है.

उपभोक्ता फोरम का फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने अनावेदक चिटफंड संस्था की दलीलों एवं आपत्तियों को खारिज करते हुए यह माना कि अनावेदक संस्था ने परिवादी से निक्षेप राशि स्वीकार की है और जिसके एवज परिवादियों को सेवायें प्राप्त होनी थी, इस आधार पर संस्था एक सेवाप्रदाता है और परिवादी उपभोक्ता है, उपभोक्ता के साथ हुई सेवा में निम्नता और व्यावसायिक कदाचरण की शिकायत फोरम के समक्ष प्रचलनशील है. प्रकरण पेश दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि अनावेदक संस्था ने दोनों परिवादियों से अलग-अलग 10-10 लाख रुपये प्राप्त किए थे, परंतु संस्था वैसी सुविधा नहीं दे सकी जैसा उसने कहा था, इस कारण उसका कृत्य व्यवसायिक दुराचरण और सेवा में निम्नता की श्रेणी में आता है.

हर्जाना राशि
जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने अनावेदक संस्था अर्थतत्व साख सहकारी समिति के संचालक इदरीश अहमद पर दोनों मामलों को मिलाकर कुल 22.44 लाख रुपये हर्जाना लगाया, जिसमे दोनों परिवादियों की जमा कुल राशि रु. 2000000, मासिक आय की बकाया राशि रु. 200000, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप रु. 40000 एवं वाद व्यय हेतु रु. 4000 भुगतान करने का आदेश दिया. जिसमें 7.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पृथक से देय होगा. सोसायटी के एजेंटों के विरुद्ध शिकायत प्रमाणित नहीं होने पर उनके खिलाफ प्रकरण खारिज किया गया.