शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को मानहानि केस (Defamation case) मामले में आज बुधवार को भोपाल जिला कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. दिग्विजय सिंह को पेश को कोर्ट के निर्देश पर न्यायालय में हाजिर होना था. दिग्विजय के वकील ने समन तामिली नहीं होने का हवाला दिया है.
दरअसल भोपाल कोर्ट के जज विधान माहेश्वरी (Judge Vidhan Maheshwari) की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. अब कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 3 फरवरी को पेश होने कहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे. पिछले साल 5 दिसंबर को दिग्विजय पर केस दर्ज हुआ था.
बता दें कि वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है. जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था.
जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी. जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विधान महेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है.
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