नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. इसकी वजह से यहां ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. इसके तहत दिल्ली में VS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी. इसके साथ की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग तोड़ने और अन्य निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी.

बता दें कि, दिल्ली में आज एयर क्वालिटी 456 तक पहुंच गई है. सीएक्यूएम सब-कमेटी ने खराब होती AQI के बीच दिल्ली में ग्रैप-3 को लागू कर दिया है. ग्रैप-3 लागू होने के बाद 8-सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम होगा.

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने का मतलब है कि अब दिल्ली में स्टोन क्रशिंग, माइनिंग से जुड़ी गतिविधियां, पूरे एनसीआर इलाके में निर्माण और बिल्डिंग गिराने से जुड़ी एक्टिविटीज पर प्रतिबंध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

वहीं, दिल्ली के साथ ही एनसीआर यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में भी में बीएस-3 III पेट्रोल और बीएस IV डीजल 4 पहिया गाड़ियों के चलने पर रोक रहेगी. इसके अलावा एनसीआर में मौजूद स्कूलों में पांचवीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू की जा सकती हैं.