दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को राजधानी के पार्कों और शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का दो महीने में विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि सर्वे में कोई अवैध निर्माण पाया जाता है, तो नगर निगम कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करे। यह आदेश पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अवैध कब्जों के आरोपों के बाद आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में शाही जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 पर अवैध पार्किंग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट की ओर से ये आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया गया है. फरहत हसन नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और अतिक्रिमण हटाने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित शाही जामा मस्जिद के आस पास मौजूद MCD पार्क और अवैध अतिक्रमणों को लेकर सर्वे करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने एमसीडी को दो महीने के भीतर सर्वे करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा है कि अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है, तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए.
दिल्ली की शाही जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शामिल है. शाहजहां ने इसका निर्माण साल 1650 में शुरू करवाया था. इस मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था. इसमें हजारों की संख्या मुस्लिम समुदाय के लोग एक बार में नमाज अदा कर सकते हैं. मस्जिद का विशाल प्रांगण बेहद ही शानदार बनाया गया है.
याचिका में शाही जामा मस्जिद के गेट पर अवैध पार्किंग हटाने और शाही जामा मस्जिद के सार्वजनिक मार्ग से अवैध फेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इसमें शाही जामा मस्जिद के पास चल रहे व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का भी निर्देश देने की मांग की गई है. जामा मस्जिद ASI के तहत एक संरक्षित स्मारक है. ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तहत आता है.
कोर्ट ने एमसीडी को ये निर्देश दिए —
- पार्कों की जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर हुए सभी निर्माणों की स्थिति का फील्ड सर्वे किया जाए।
- जामा मस्जिद परिसर के आसपास के इलाकों को भी सर्वे के दायरे में लिया जाए।
- सर्वे की रिपोर्ट दो महीने के भीतर अदालत में दाखिल की जाए।
- अवैध निर्माण मिलने पर संबंधित नियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।
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