राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) और अन्य आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2019 में दर्ज सार्वजनिक संपत्ति विरूपण (Public Property Defacement) मामले की जांच में तेजी लाए। अदालत ने पुलिस से कहा है कि अगली सुनवाई पर जांच की प्रगति स्पष्ट रूप से बताई जाए। इस मामले की सुनवाई कर रही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) नेहा मित्तल की अदालत ने जांच अधिकारी को आदेश दिया कि वह जांच को जल्द से जल्द पूरा करे और 3 दिसंबर को अगली सुनवाई के दौरान स्थिति रिपोर्ट (Status Report) अदालत में दाखिल करे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने जांच अधिकारी (IO) को आदेश दिया कि 3 दिसंबर की अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए और जांच कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले में पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा से पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ अभी बाकी है, क्योंकि हाल के दिनों में वे दिल्ली में उपलब्ध नहीं थे। जांच अधिकारी ने कहा कि केजरीवाल से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को वर्ष 2019 में दर्ज सार्वजनिक संपत्ति विरूपण (Public Property Defacement) मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह मामला द्वारका इलाके में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने से संबंधित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने पुलिस से कहा कि जांच अब अनुचित रूप से लंबी खिंच रही है, इसलिए इसे जल्द पूरा किया जाए और 3 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।

क्या है मामला?

वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर लगाए गए, जो कानून के तहत अवैध है।

अदालत ने 11 मार्च 2019 को शिकायत पर संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

इसके बाद 28 मार्च 2019 को दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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