Delhi Excise Policy News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.

सिसोदिया के वकील यान कृष्णन ने कहा, इस मामले में सभी को जमानत दे दी गई है. मैं मामले में कम से कम संभव तारीख का अनुरोध कर रहा हूं. बुधवार को सीबीआई जज एम.के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

जज नागपाल ने अपनी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. जस्टिस नागपाल की बेंच के सामने केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी.

ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Manish Sisodia
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