Delhi Excise Policy scam: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy scam) के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
सिसोदिया फिलहाल 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. सिसोदिया अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे. उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के साथ-साथ वह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का भी सामना कर रहे हैं.
सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता डीपी सिंह ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि अगर सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वह दिल्ली सरकार में काफी प्रभावशाली पद पर रह चुके हैं.
सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था
मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. कोर्ट के आदेश पर वह 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय सिसोदिया से पूछताछ कर चुका है.
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