दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने अभिनेता सलमान खान(Salman Khan) की याचिका पर कड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया (Social Media)कंपनियों को सलमान खान के पर्सनालिटी राइट की रक्षा के लिए तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली शिकायत पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस अरोड़ा ने यह भी कहा कि मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जाएगी।

हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलमान खान की याचिका को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत मान्यता देते हुए तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलमान खान द्वारा दिए गए किसी भी वेबलिंक पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें सीधे खान को सूचित करना होगा। सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा अपने नाम, छवि और व्यक्तित्व का बिना अनुमति उपयोग रोकने और अपने पर्सनालिटी राइट की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रचार के अधिकार को आम तौर पर व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है। यह अधिकार किसी व्यक्ति की छवि, नाम या पहचान की रक्षा, उस पर नियंत्रण और उससे लाभ कमाने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन, सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

तेलुगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर ने भी अपने पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक उनके मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया है।

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