दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और 163 साल पुरानी हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी को कर्मचारियों के वर्षों से लंबित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कर्मचारियों को नियमित और तय समय पर मासिक वेतन दिया जाना चाहिए, और इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में लगातार देरी उन्हें आर्थिक रूप से प्रभावित कर रही है और यह उनके सामान्य जीवन और काम की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर डालता है। एमसीडी और लाइब्रेरी प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे सभी लंबित वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करें और भविष्य में मासिक वेतन समय पर देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
जस्टिस संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली बेंच ने 25 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। ये याचिकाएं लाइब्रेरी में कार्यरत लाइब्रेरियन समेत लगभग 100 कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थीं। कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि पिछले कई वर्षों से उन्हें वेतन अनियमित रूप से या बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें बार-बार अदालत का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की कि कर्मचारियों को इतने लंबे समय तक नियमित वेतन से वंचित रखा गया, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।
बेंच ने दोहराया कि वेतन का भुगतान कोई विवेकाधीन विषय नहीं है, बल्कि यह नियोक्ता का मूलभूत दायित्व है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कृतिका मट्टा और भूमिका कुंद्रा ने कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को कोर्ट के समक्ष रखा।
आदेश की मुख्य बातें
लाइब्रेरी प्रशासन अप्रैल 2025 से लंबित वेतन का ब्योरा महीने और कर्मचारी के हिसाब से 10 दिनों के भीतर पेश करे।
ब्योरा मिलने के बाद एमसीडी को चार सप्ताह के भीतर वेतन-विशेष अनुदान जारी करने का निर्देश दिया गया है।
लाइब्रेरी अनुदान प्राप्त होने के सात कार्यदिवसों के भीतर याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करे।
भविष्य में वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि हर महीने 10 तारीख तक वेतन दिया जा सके।
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