Delhi Lok Adalat: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ (National Lok Adalat) होने जा रहा है। अगर आपके पास अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो उसे माफ करवाने का यह सुनहरा मौका है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ताजा नोटिस के मुताबिक दिल्ली लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के पेंडिंग ‘कंपाउंडेबल’ यानी समझौते योग्य चालानों पर सुनवाई की जाएगी।
लोक अदालत तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगेगी। इन सभी कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालान निपटाए जाएंगे।

लोक अदालत में पेंडिंग चालान की सुनवाई हो इसके लिए आपको चालान की स्लिप (टोकन) डाउनलोड करनी होगी। इसके बिना आपके चालान पर सुनवाई नहीं हो सकेगी।19 अक्टूबर यानी आज सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत पोर्टल से स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम आपको इसे कैसा डाउनलोड किया जाएगा इसके बारे में बता रहे हैंः-
ये हैं स्टेप:
1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. अब अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कीजिए।
3. पेज पर दिख रहे वेरिफेकिशन कोड प्रोसेस को पूरा करें।
4. पोर्टल पर दिखाए गए चालान या नोटिस की डिटेल देखें।
5. अब स्लिप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए निर्देश को फॉलो करें। इसके बाद प्रिंट निकाल कर रख लें।
आपको बता दें कि प्रतिदिन चालान/नोटिस स्लिप डाउनलोड करने की सीमा तय की गई है। यानी अदालत में प्रति दिन 50,000 ट्रैफिक चालान निपटाने की सीमा। ऐसे में कुल निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद चालान/नोटिस स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा बंद हो जाएगी ऐसे में सुबह 10 बजे ही स्लिप डाउनलोड के लिए तैयार रहना होगा। वाहन मालिक यह न सोचे कि वे किसी भी समय स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।
लोक अदालत में हर तरह के चालान की नहीं बल्कि ऐसे पात्र चालान पर सुनवाई होती है जिन्हें संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत सुलझाया जा सकता है।
SIR पर चुनाव आयोग में फूट! 10 महीने में 14 बार दो चुनाव आयुक्तों ने फैसलों पर जताई नाराजगी, जानकारी के बिना निर्णय लेने का लगाया आरोप
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

