दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 2023 में हुए सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना एक डीटीसी बस के अचानक लेन बदलने के कारण हुई थी। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 2023 में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए मनीष कुमार चौधरी के परिवार को 1.26 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष विक्रम ने मृतक के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार ने दुर्घटना में हुई मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी।

ट्रिब्यूनल ने 22 दिसंबर को जारी आदेश में कहा कि दुर्घटना डीटीसी बस चालक संजय की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई थी। यह हादसा 18 अक्टूबर 2023 को दोपहर करीब 1 बजे रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे रिठाला रोड पर हुआ, जब मनीष कुमार चौधरी अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे।

आरोप है कि डीटीसी बस ने अचानक लेन बदल दी, जिससे मनीष कुमार चौधरी की मोटरसाइकिल बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा करते हुए पाया कि बस ने अचानक लेन बदली थी। चालक ने दावा किया कि मोटरसाइकिल बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि फुटेज स्पष्ट रूप से बस चालक की लापरवाही साबित करता है।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक मनीष कुमार चौधरी एक निजी कंपनी में सहायक फ्लोर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनके मां और बहन सहित तीनों याचिकाकर्ता मृतक पर आश्रित थे। ट्रिब्यूनल ने विभिन्न मदों के तहत कुल 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह मुआवजा जमा कराने का निर्देश दिया।

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