Delhi Property Tax New Rules: दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का नया नियम लागू होने जा रहा है। रेखा गुप्ता सरकार (Rekha Gupta Sarkar) दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स के नए नियम लागू करने के लिए कमर कस ली है। एनडीएमसी ने संपत्ति कर गणना के लिए यूनिट एरिया मैथड (यूएएम) का मसौदा तैयार किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों को 30% छूट का प्रस्ताव है। NDMC के मसौदे के तहत 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, किसी भी आयु की महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति 30 प्रतिशत की छूट के पात्र होंगे। हालांकि, यह छूट केवल 100 वर्गमीटर के निर्माण वाले प्लाॅट पर ही लागू होगी।
MCD की तरह संपत्ति कर की गणना के लिए यूनिट एरिया मैथड (यूएएम) को लागू करने के लिए NDMC ने इसका मसौदा तैयार कर जनता से सुझाव मांग लिए हैं। 23 अक्टूबर तक नागरिक, व्यापारी और अन्य लोग सुझाव दे सकते हैं।
मसौदे के अनुसार, संपत्ति का कर उसके उपयोग, निर्माण की उम्र, भवन की संरचना, स्वयं या किराये पर होने की स्थिति और क्षेत्र में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। साथ ही, सड़क की चौड़ाई के हिसाब से भी संपत्ति कर की दरें अलग-अलग होंगी। वहीं, किसी भूखंड के खाली होने पर अतिरिक्त कर लगेगा। हालांकि, भूखंड के 25 प्रतिशत हिस्से पर निर्माण हो रखा है तो सामान्य कर लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही संपत्ति कर का भुगतान एकमुश्त या चार समान तिमाही किस्तों में किया जा सकेगा।
जनता 23 अक्टूबर तक दे सकती है सुझाव
NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि हमारी कोशिश कर प्रणाली को सरल करना है। इसलिए मसौदे पर जो सुझाव आएंगे, उन पर आंतरिक चर्चा की जाएगी। इसके बाद मसौदे को सुझावों के अनुसार तैयार कर काउंसिल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इस अधिसूचना को संसद में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।संसद से मंजूरी मिलने के बाद म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी (एमवीसी) का गठन कर NDMC इलाके की कालोनियों की श्रेणी, कर की दरें और अन्य फैक्टर तय किए जाएंगे।
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