Delhi riots 2020: दिल्ली में साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है. आरोपी शाहरुख को उनके बीमार पिता की देखभाल के लिए 15 दिनों के लिए जमानत दी गई है. दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत को मंजूर की. हालांकि कोर्ट ने आरोपी को अपने मोबाइल फोन का चालू रखने और जांच अधिकारियों को अपना नंबर देने निर्देश दिया है.

2020 में हुए दिल्ली दंगे के चर्चित आरोपी शाहरुख पठान को कडकड़डूमा कोर्ट ने 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है. उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में शाहरुख कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी है. कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत दी है. जमानत देते हुए कडकड़डूमा कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत का 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होगा, हालांकि दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था.
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कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने का वीडियो आया था सामने
बता दें कि, फरवरी 2020 में उत्तरी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर एक कांस्टेबल पर पिस्तौल तानते हुए वायरल वीडियो में देखे जाने के बाद कुख्यात हुए पठान को न्यायिक हिरासत में रखा गया है. आरोपी के के वकील, एडवोकेट खालिद अख्तर और एडवोकेट अब्दुल्ला अख्तर ने आवश्यक व्यक्तिगत आधारों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए तर्क दिया. याचिका का अभियोजन पक्ष ने विरोध करते हुए तर्क दिया था कि पठान की रिहाई, भले ही थोड़े समय के लिए हो, मामले की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है. वहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है. पुलिस ने कहा कि अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है.
जमानत याचिका पर न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पठान को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाई गईं कि वह गवाहों को प्रभावित न करें या चल रही जांच को बाधित न करें. कोर्ट ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान एक जमानत बांड भरने और जांच अधिकारियों को अपने स्थान का विवरण देने का भी निर्देश दिया.
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