शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए विधानसभा (Assembly) में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. इस बिल के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में पाए जाने और गैर वर्तन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा में पेश हुए इस बिल के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में होने और हुड़दंग करने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई पहली बार अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे एक साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, दूसरी बार में यही अपराध करने पर डेढ़ साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

Indian Army में शामिल होने का सुनहरा मौका, NCC Special Entry के लिए ऐसे भरें फॉर्म …
महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक सुधीर मुनगंतीवार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना तथा महिलाओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी विधायक सुधीर मुंगतीवार ने एक अहम प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसमें राज्य के शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में पाए जाने और गैर वर्तन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना है. इसकी वजह से धार्मिक स्थलों की पवित्रता भी अक्सर इन घटनाओं के कारण भंग होती है. इन सब पर अंकुश लगाने के लिए यह संसोधन पेश किया गया ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के बाद गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सके.
महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
बीजेपी विधायक सुधीर मुंगतीवार के अनुसार, यह कानून का सख्त पालन महिलाओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. विभिन्न वर्गों और समाज से इस प्रस्ताव को समर्थन मिल रहा है, इसलिए यह कानून व्यवस्था को बेहतर करने और महिलाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक