इंदर कुमार, जबलपुर। जबलपुर सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूटा एक संगीन मामलों का सजायाफ्ता कैदी नियत तारीख पर वापस लौटने के बजाय चकमा देकर फरार हो गया है। जेल प्रशासन के प्रतिवेदन पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरार कैदी के साथ-साथ उसकी पैरोल की गारंटी लेने वाले जमानतदार के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
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अपहरण, लूट और हत्या के मामले में काट रहा था 16 साल की सजा
पुलिस के अनुसार फरार कैदी की पहचान सिवनी के शाहिद वार्ड निवासी जाहिद उर्फ शाहिद के रूप में हुई है। आरोपी पर अपहरण, लूटपाट, हत्या और साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर अपराधों में 16 साल की सजा सुनाई गई थी। बंदी जाहिद को 17 अगस्त 2026 को पैरोल पर रिहा किया गया था और उसे 1 सितंबर 2026 को वापस जेल में सरेंडर करना था। तय म्याद पूरी होने के बाद भी जब कैदी वापस नहीं पहुंचा, तो जेल महकमे के हाथ-पांव फूल गए।
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सिवनी निवासी जमानतदार पर भी कसा शिकंजा, दोनों की तलाश शुरू
कैदी की पैरोल के लिए सिवनी के गांधी वार्ड निवासी रियाजुद्दीन ने जमानत ली थी। जेल प्रशासन के पत्र पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरार बंदी और जमानतदार रियाजुद्दीन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानतदार को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिलहाल पुलिस की टीमें फरार कैदी और उसके जमानतदार की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
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