Delhi School Admission Rules Change: दिल्ली में स्कूल एडमिशन का नियम बदल गया है। जी हां…दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर एक अहम फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाले नए नियम जारी किया है। अब कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल और अधिकतम उम्र 7 साल तय की गई है।

यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे औपचारिक शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हों।

शिक्षा निदेशालय ने बताया कि स्कूल प्रमुख (Head of School) को यह अधिकार दिया गया है कि वे एक महीने तक की उम्र में छूट दे सकते हैं। यानी अगर बच्चे की उम्र निर्धारित सीमा से थोड़ी कम या ज़्यादा है, तो स्कूल हेड अपने विवेक से एडमिशन की अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा, जो छात्र पहले से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगली कक्षा में जाना चाहते हैं, उन्हें आयु सीमा से छूट दी जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई में रुकावट न आए। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम एडमिशन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगा और सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नए नियमों के तहत तय उम्र सीमा

दिल्ली सरकार द्वारा जारी नए सर्कुलर में प्री-स्कूल से लेकर पहली कक्षा तक की उम्र इस प्रकार तय की गई है –

  • नर्सरी (Pre-School 1): 3 से 4 साल
  •  लोअर केजी (Pre-School 2): 4 से 5 साल
  •  अपर केजी (Pre-School 3): 5 से 6 साल
  •   कक्षा 1: 6 से 7 साल

क्यों लिया गया यह फैसला

शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाना और शुरुआती शिक्षा के स्तर को मज़बूत करना। 6 साल की उम्र में बच्चे आमतौर पर बुनियादी पढ़ने-लिखने और समझने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिससे उनकी साक्षरता (Literacy) और गणितीय कौशल (Numeracy Skills) बेहतर बनती है। इसके अलावा, यह नीति प्रारंभिक शिक्षा में मौजूद असमानताओं को घटाने में भी मदद करेगी।

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