नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women’s Commission) ने राजधानी के हर जिले के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिल्ली में तेजाब की बिक्री पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी मांगी है. आयोग कई बार तेजाब की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुका है. लेकिन ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और राजधानी में लगातार खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है.
आयोग ने जिलाधिकारियों से 2017 से अब तक SDM द्वारा किए गए निरीक्षणों, लगाए गए जुमार्ने की संख्या और वसूले गए जुमार्ने की कुल राशि की भी जानकारी मांगी है. आयोग ने जिला प्रशासन के पास वर्तमान में उपलब्ध जुर्माने की राशि का विवरण मांगा है.
इसके अलावा आयोग ने जुर्माने की राशि को जमा करने और उसका उपयोग करने के संबंध में संबंधित नियमों/दिशानिर्देशों की जानकारी भी मांगी है. साथ ही जिला प्रशासन को जुर्माने के रूप में इकट्ठा की गई राशि में से जनवरी 2017 से अब तक किए गए खर्च का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है. आयोग ने जुर्माना राशि के उपयोग के लिए जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए किसी भी लंबित प्रस्ताव की जानकारी भी मांगी है.
पूर्ण प्रतिबंध की मांग
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में एसिड की खुलेआम बिक्री हो रही है. तेजाब की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध समय की मांग है. आयोग इस नोटिस के माध्यम से दिल्ली में एसिड की अनियंत्रित बिक्री के साथ साथ जिला प्रशासन की जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहा है. “इसके अलावा एसिड बिक्री के नियमन से संबंधित आदेशों के उल्लंघन के लिए SDM द्वारा एकत्र की गई जुर्माना राशि का उपयोग एसिड अटैक पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए. आयोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा किया जा रहा है या नहीं।”
SDM के आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना
दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने ‘लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य’ के मामले में भारत में एसिड हमलों को रोकने के लिए एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं. इस संबंध में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक आदेश पारित किया था, जो कि किसी भी क्षेत्र के SDM को आदेश के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है.
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