रायपुर. पश्चिम बंगाल में पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट का रद्द कर दिया गया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को ओबीसी कोटे का लाभ दिया गया है. इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में नगरीय निकाय में बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, इसकी जांच की जाएगी.

कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है. इनकी संख्या करीब पांच लाख है. हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है और 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को भी रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि रद्द प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किसी भी रोजागार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा.

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