शिखिल व्यौहार, भोपाल. मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब पांचवी और आठवीं बोर्ड में डिटेंशन पॉलिसी लागू होगी. इस सबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब 5वीं और 8वीं छात्रों को 33 प्रतिशत अंक लाना जरुरी होगा.
पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा. छात्रों को हर विषय की लिखित परीक्षा में 60 अंक का 33% यानी 20 अंक लाना जरूरी होगा. मुख्य परीक्षा में फेल होने पर पूरक परीक्षा में मौका मिलेगा.
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अभी तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहले से आठवीं तक विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा रहा था. परीक्षा में फेल होने के बावजूद भी अगली कक्षा में एडमिशन दे दिया जाता था. हालांकि अब ऐसा नहीं होगा.
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वहीं परीक्षा में निर्धारित पास मार्किंग नंबर नहीं मिलने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा मौका दिया जाएगा. जिसके लिए 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा आयोजित होगी. इस परीक्षा में भी छात्रों को उसी कक्षा में रोका जाएगा.
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गौरतलब है कि पांचवीं व आठवीं की परीक्षा 6 मार्च से होगी. इसमें सरकारी व निजी स्कूलों के 24 लाख बच्चे शामिल होंगे. जबकि परीक्षा का परिणाम 30 मार्च को घोषित किया जाएगा.
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