DGCA Fines On Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.

डीजीसीए ने उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के अनुपालन के लिए जनवरी महीने में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था. ऑडिट के दौरान डीजीसीए ने पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन कर उड़ानें संचालित कीं.

डीजीसीए ने कहा कि रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला है कि कुछ मामलों में एयर इंडिया ने 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित की जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 ए के उप-नियम (2) का उल्लंघन है.

पर्याप्त साप्ताहिक आराम, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम और उड़ान क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई. इसके अलावा प्रशिक्षण अभिलेख गलत अंकित करने आदि के मामले भी देखे गये.

डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया को 1 मार्च, 2024 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. विमानन नियामक ने इसकी प्रतिक्रिया को असंतोषजनक पाया.

इससे पहले जनवरी में भी डीजीसीए ने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना ’12 मिनट केमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम’ में कमी पाए जाने के बाद लगाया गया था.