कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट से तलब किया है। मानहानि के मामले में कोर्ट ने 24 सितंबर को जमानती वारंट से तलब किया है।

बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की जासूसी का आरोप लगाया था। दिग्गी राजा ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में बयान दिया था कि -बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ता आईएसआई (ISI) से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं।

उसके इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 23 जुलाई को कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को तलब किया था। दिग्विजय सिंह ने चुनावी व्यस्तता के चलते आने में असमर्थता जताई थी। अब कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया है।

शहर में मिहिरभोज के लिए आज होने वाले कार्यक्रमों पर रोक के बाद प्रतिमा स्थल के 500 मीटर दायरे में ट्रैफिक और आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। प्रतिमा स्थल इलाके के स्कूलों में आज छुट्टी दे दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है। राजपूत और ब्राह्मण समाज के इतिहास बचाओ, स्वाभिमान यात्रा पर रोक है। गुर्जर सेना के मिहिरोत्सव रैली और जनसभा पर भी रोक है।

सम्राट मिहिर भोज पर दोनों समाजों ने अपना अधिकार जताया था। पिछले साल मिहिरभोज प्रतिमा स्थापना के बाद बवाल हुआ था। मामला कोर्ट में चल रहा है। माहौल खराब होने की आशंका के चलते कलेक्टर ने आयोजनों पर रोक लगाई है। सोशल मीडिया पर जातिगत भड़काऊ पोस्ट पर भी रोक लगी है।

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