हेमंत शर्मा,इंदौर/शब्बीर अहमद,भोपाल। 10 साल से ज्यादा पुराने मारपीट के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को एक-एक साल की सजा सुनाई है. हालांकि फैसला आने के कुछ दर बाद दोनों को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई है. कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि 11 वर्ष पुराने प्रकरण में जिसमें मेरा नाम FIR में भी नहीं था, राजनीतिक दबाव में बाद में जोड़ा गया. मुझे सज़ा दी गई. मैं अहिंसा वादी व्यक्ति हूँ. हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करता रहा हूं. ADJ Court का आदेश है. उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. मैं ना भाजपा संघ से डरा हूँ, ना कभी डरूँगा. चाहे कितने ही झूठे प्रकरण बना दें और कितनी ही सज़ा दे दी जाए.
दरअसल 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तत्कालीन सांसद प्रेमचंद गुड्डू का महांकाल मंदिर के काफिला गुजर रहा था. इसी दौरान भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी. जिस वजह से कांग्रेस नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए थे. इस मामले में शुरुवात में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 2012 में दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ धारा 307 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया. जिसकी सुनवाई भोपाल में स्पेशल जनप्रतिनिधियों की कोर्ट में चली. हाइकोर्ट में अपील करने के बाद धारा 307 को हटा दिया गया था.
वहीं 2018 से पूरे मामले की सुनवाई धारा 325, 109 और अन्य धारा के तहत इंदौर में जनप्रतनिधियों की स्पेशल कोर्ट में चली. जिसका फैसला शनिवार को सुनाया गया. कोर्ट ने 9 आरोपियों में से 3 आरोपी को बरी कर दिया है. बाकी 6 लोगों को दोषी करार दिया. दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को लोगों को उकसाने के लिए धारा 109 के तहत सजा सुनाई गई. कोर्ट का फैसला आने के दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू ने इसी राजनीति से प्रेरित झूठा मामला बताया. वहीं हाइकोर्ट में अपील करने की बात कहीं है.
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