रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक बार और क्लब संचालित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश के बाद रात 12 बजे के बाद भी चालू रहने वाले 7 बार के लाइसेंस को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

बता दें कि जिन बार-क्लब का लाइसेंस रद्द हुआ है, उनमें जूक पब, मोका, फ्लोरेंस, हाइपर क्लब, रॉयल रिट्रीट, सेमरॉक और द सिमर्स बार शामिल हैं। इन सभी का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही अब नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार लाइसेंस को पूरी तरह से निलंबित करने की चेतावनी भी दी गई है।

देखें आदेश

पुलिस ने 11 होटल, बार और कैफे संचालकों-मैनेजरों को किया गिरफ्तार

राजधानी के वीआईपी रोड व आसपास के क्षेत्र में नियम-कानून को ताक पर रखकर होटल, बार और कैफे चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बीते दिनों भी कार्रवाई की थी। आधी रात के बाद जांच करने निकली पुलिस टीमों ने 11 संचालकों-मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर मंदिरहसौद, विधानसभा, माना, अभनपुर के 50 से ज्यादा होटल, ढाबा व फार्म हाउस संचालकों को भी अवैध नशा, गुमाश्ता एक्ट उल्लंघन और नो पार्किंग एरिया में ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी करवाने जैसी गतिविधियों से दूर रहने व नियमों का पालन करने की नोटिस जारी किया गया है। ताकि आने वाले दिनों में नोटिस का उल्लंघन करने पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जा सके।

गौरतलब है कि पुलिस ने गुमाश्ता एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर पूर्व में डेढ़ दर्जन कारोबारी संस्थानों का लाइसेंस निरस्त करने नगर निगम व जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। कई संस्थानों में अवैध रूप से नशे का सामान परोसे जाने की आशंका भी है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H