Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अमानतुल्लाह खान को जमानत के बाद ED ने फिर से समन भेजा है। ED ने आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान को शनिवार को ही 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
सूत्रों के अनुसार आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए कहा गया है। संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली की एक अदालत ने अमानतुल्लाह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में शनिवार को जमानत दे दी। आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि विधायक के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी है और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है।
इधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किए जाने के बाद 18 अप्रैल को अमानतुल्लाह खान एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उस दौरान ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान आप विधायक ने दावा किया था कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम (बोर्ड के लिए) के अनुसार सबकुछ किया था।
अवैध भर्ती के जरिए पैसा अर्जित करने का आरोप
अमानतुल्लाह और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है। ईडी ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से बड़ी रकम नकद में अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उस रकम का निवेश किया है।
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