Raj Kundra Summoned By ED: पोर्नोग्राफी (Pornography) और एडल्ट फिल्मों (Adult films) के कथित वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। ईडी ने राज कुंद्रा को समन जारी कर 2 दिसंबर को मुंबई के ऑफिस में आने के लिए कहा है। राज कुंद्रा को सोमवार को 11 बजे ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया है।
बता दें कि दो दिन पहले ही राज कुंद्रा के घर पर ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में लगभग 15 स्थानों पर छापेमारी की थी। वहीं अब पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजा है।
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इस केस से जुड़े अन्य लोगों को भी ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए अपने मुंबई आफिस में बुलाया है। राज कुंद्रा को सोमवार को 11 बजे ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया है। राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके क्लाइंट ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा, ‘मैंने अभी तक अपने क्लाइंट से बात नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह निर्दोष हैं। यदि आप मुंबई पुलिस की चार्जशीट पर गौर करें तो राज कुंद्रा के लेनदेन कानूनी हैं। उन्होंने टैक्स का भुगतान किया है. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई अपराध नहीं किया है।
बता दें कि राज कुंद्रा से जुड़ा ये मामला मई, 2022 का है, जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं इस साल की शुरुआत में भी ईडी ने क्रिप्टो करेंसी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। हालांकि बाद में कुर्की आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से कपल को राहत मिल गई थी।
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राज कुंद्रा की हुई भी गिरफ्तारी, फिर मिल गई थी बेल
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मई, 2022 में राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ दायर मुंबई पुलिस की कम से कम दो एफआईआर और आरोप पत्र से उपजा है। मामले में बिजनेसमैन और कुछ अन्य को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई। कुंद्रा के खिलाफ यह मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा मामला है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने क्रिप्टो करेंसी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। हालांकि, उन्हें अपनी संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली थी।
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