डब्बू ठाकुर,कोटा (बिलासपुर)। बिल्हा विकास खण्ड के तत्कालीन शिक्षा अधिकारी एमएल पटेल को निलंबित कर दिया गया है. उन पर सफाई कर्मचारियों के लिए आए करोड़ो रूपए को गलत आहरण का आरोप लगा था.

बिल्हा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रहते हुए एम.एल.पटेल के द्वारा 2014-15 से 2017-18 के बीच सफाई कर्मचारियों के लिए आए 2 करोड़ 83 लाख 24 हजार 408 रूपए का गलत प्राकलन तैयार कर आहरण कर लिया था. शिक्षा अधिकारी पर लम्बे समय से इस मामले में जांच चल रही थी. निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-29/2019/20 के आदेश से 10 जनवरी 2020 को निकला है.

आदेश में लिखा है कि एल एल पटेल का ये आचरण सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है. इसलिए इन्हें राज्य शासन एतद द्वारा एम.एल.पटेल तत्कालिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गी नियंत्रण अपील ) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के प्रभाव से तत्काल निलंबित करता है. अपने निलंबन की अवधी में एम.एल.पटेल को संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर किया जाता है.