अमृतांशी जोशी,भोपाल। मुस्लिम समुदाय के त्यौहार ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के लिए राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार शहर में कुर्बानी के लिए नगर निगम 42 अस्थाई स्लॉटर हाउस बनाएगा। इसी कड़ी में कलेक्टर ने 10-12 जुलाई तक अस्थाई स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी है।

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नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने ईद पर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए हैं। कुर्बानी के अवशेषों को नगर निगम के कचरा वाहनों को ही देने के निर्देश दिए गए है। स्लॉटर हाउस के अलावा अन्य स्थानों पर कुर्बानी किए जाने पर लगाया जाएगा जुर्माना और कड़ी कार्रवाई होगी।

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