उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग ने 121 दलों को पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है. अब ये पार्टियां प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ पाएंगी. इन पार्टियों में उत्तर प्रदेश राज्य के 51 जिलों के पंजीकृत पतों पर 121 पंजीकृत राजनीतिक दल शामिल हैं. इस संबंध में सीईओ उत्तर प्रदेश ने एक्स पर जानकारी साझा की है.

आयोग ने एक्स पर लिखा है कि ’19 सितंबर, 2025 के अपने आदेश द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले 121 राजनैतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है. सूची से बाहर निकल गए 121 राजनैतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत प्राविधानों एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजनैतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे.’

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आगे लिखा गया है कि ‘राजनैतिक दलों को सूची से बाहर करने के भारत निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग को अपील कर सकता है. भारत निर्वाचन आयोग का 19 सितंबर, 2025 का आदेश तथा सूची से बाहर किए गए राजनैतिक दलों की जिलेवार सूचना दी जा रही है.

देखिए सूची-

30 दिन के भीतर अपील कर सकती हैं पार्टियां

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इस आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील सबमिट कर सकता है. सूची से बाहर किए गए दलों की जानकारी जिलेवार सूची में उपलब्ध करा दी गई है.