नई दिल्ली . चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा आग्रह किए जाने के 48 घंटे के भीतर बिजली, पानी, सहित किसी तरह के बकाया के बारे अदेयता प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी जाएं. ताकि, किसी का नामांकन पत्र इसके अभाव में रद्द न हो. यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है.

आयोग ने कहा यदि कोई उम्मीदवार सारे बकायों का भुगतान करने के बाद भी NOC जमा नहीं करता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय यह उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ रहता है.

जारी आदेश में कहा गया है कि उन उम्मीदवारों को भी कोई राहत नहीं मिलेगी, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा कराते हैं.

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सभी राज्य आदेश का पालन सुनिश्चित करें : आयोग ने कहा है कि ऐसे उदाहरणों से न केवल इच्छुक उम्मीदवारों को, बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी नुकसान हो सकता है तथा यह सहभागी चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है. आयोग ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों / राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा आग्रह किए जाने पर अदेयता प्रमाणपत्र शीघ्र जारी किए जाएं. आयोग ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान यह सामने आया है कि चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक एक व्यक्ति को बकाया भुगतान के बावजूद अदेय प्रमाणपत्र नहीं मिल सका.