शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप और कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने चालान पेश कर दिया है. ईओडब्ल्यू ने दोनों मामलों का चालान विशेष कोर्ट में पेश कर दिया है. जिसमें आरोपियों की चल-अचल संपत्ति समेत अन्य दस्तावेज तैयार किए गए हैं. बता दें कि ईओडब्ल्यू ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग एप के मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं कोयला घोटाला मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
महादेव बुक एप
EOW की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, महादेव बुक एप में आज कुल 10 गिरफ्तार आरोपियों रितेश कुमार यादव, राहुल वक्टे, चन्द्रभूषण वर्मा, सतीश चन्द्राकर, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव, अमित कुमार अग्रवाल, अर्जुन सिंह यादव, नीतिश दीवान और किशनलाल वर्मा के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 एवं 201, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा 7 एवं 7A, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 4, 7, 8, 11 एवं सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 ( यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत (म. प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976) की धारा 4क के अंतर्गत विशेष न्यायालय रायपुर में अभियोग पत्र पेश किया गया है. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक अभिरक्षा में है.
मामले के अन्य 04 आरोपियों सतीश चन्द्राकर, सौरभ चन्द्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी जो कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स और संचालक हैं. उन सभी के संबंध में उपरोक्त धाराओं में पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण फरारी में कार्रवाई की जा रही है.
अवैध कोयला लेवी मामला
अवैध कोल लेवी मामले में आज कुल 15 आरोपियों सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार सिंह और वीरेन्द्र जायसवाल के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 120बी, 420 और 384 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा 7, 7 ए, एवं 12 के अंतर्गत विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.) रायपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.
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