EPF Account Withdrawal Rule : सरकारी और रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को अब EPF यानी कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से कोविड-19 के बाद एडवांस नहीं मिलेगा. EPFO ने यह सुविधा बंद कर दी है. सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके PF खाते से एडवांस निकालने की सुविधा दी थी.
EPFO ने अपने सर्कुलर में कहा, ‘चूंकि अब कोविड-19 महामारी नहीं रही, इसलिए एडवांस देने की इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है. यह आदेश छूट प्राप्त ट्रस्टों सहित सभी पर लागू होगा.
मार्च 2020 में शुरू की थी सुविधा (EPF Account Withdrawal Rule)
EPFO ने कोरोना की पहली लहर के दौरान पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एडवांस निकालने की सुविधा दी थी. इसके तहत कर्मचारी अपने PF खाते में जमा बैलेंस का 75% तक या अपने PF खाते में जमा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर रकम निकाल सकता था.
PF खाते से एडवांस फंड कब निकाला जा सकता है?
कर्मचारी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या अन्य आपातकालीन स्थिति में पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं…
- घर बनाने, निर्माण और मरम्मत के लिए प्लॉट खरीदने के लिए.
- होम लोन की किस्त चुकाने के लिए.
- 2 महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर.
- कंपनी 15 दिन से अधिक बंद रहने पर.
- नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज होने पर.
- प्राकृतिक आपदा के कारण घर या संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर.
- कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित होने पर.
- कर्मचारी की खुद की शादी, बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी के लिए.
- आपात स्थिति में कितना एडवांस निकाला जा सकता है?
- पीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान का 75% से अधिक एडवांस के रूप में नहीं मिलेगा.
- कर्मचारी अपने पिछले 3 महीने के वेतन के योग से अधिक एडवांस फंड के रूप में नहीं निकाल सकता.
- नौकरी छूटने पर एक महीने बाद पीएफ का 75% पैसा निकाल सकते हैं.
पीएफ निकासी नियमों के तहत अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने बाद पीएफ खाते से 75% पैसा निकाल सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है. पीएफ में जमा शेष 25% राशि नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाली जा सकती है.
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